उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1985 से लेकर अब तक प्रदेश में लघु एवं सीमांत किसानों के लिए निशुल्क “up free boaring yojana” चलाई जा रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1985 से लेकर अब तक प्रदेश में लघु एवं सीमांत किसानों के लिए निशुल्क “up free boaring yojana” चलाई जा रही है।

इस योजना में किसानों को निशुल्क  खेत में बोरिंग के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है आइए जानते हैं

इस योजना में किसानों को निशुल्क  खेत में बोरिंग के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है आइए जानते हैं

जिन किसानों के पास खेतों में सिंचाई के लिए साधन उपलब्ध नहीं है उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा UP Free Boring Yojana  के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है

इस योजना में लघु एवं सीमांत अनुदान प्रदान किया जाता है योजना में अनुसूचित जनजाति के लिए जमीन की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

इस आवेदन फार्म को सिंचाई विभाग या फिर अपने विकासखंड अथवा तहसील में जाकर संबंधित अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं।

इस आवेदन फार्म को सिंचाई विभाग या फिर अपने विकासखंड अथवा तहसील में जाकर संबंधित अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं।

उम्मीदवार के पास निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए तभी वह nishulk boaring yojana  का लाभ प्राप्त कर सकता है

आवेदक का आधार कार्डफोटो बैंक खाता पासबुक मोबाइल  नंबर जाति प्रमाण पत्र भूमि के कागजात आयु प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र

सबसे पहले आवेदक कृषक को निशुल्क बोरिंग योजना का फार्म डाउनलोड करना होगा फार्म डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट minorirrigationup.gov.in पर जाएं ।

निशुल्क बोरिंग योजना हेतु कोई भी ऑनलाइन  प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है इसके लिए आपको आवेदन फार्म डाउनलोड करना होगा

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